📘 परिचय
भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति (Vice President of India) एक उच्च संवैधानिक पद होता है, जो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उपराष्ट्रपति कितने समय तक पद पर रहते हैं? यदि वे इस्तीफा देना चाहें तो क्या प्रक्रिया होती है? और उन्हें हटाया कैसे जा सकता है?
इन सभी प्रश्नों का उत्तर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67 (Article 67) देता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
🔍 अनुच्छेद 67: उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद रिक्त होने की स्थिति
अनुच्छेद 67 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल (term of office), इस्तीफे (resignation), पद से हटाने (removal) और पद रिक्त होने (vacancy) की शर्तों को निर्धारित करता है।
🧾 अनुच्छेद 67 के प्रमुख बिंदु:
✅ 1. कार्यकाल (Clause a)
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन वे तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले।
इसका अर्थ यह है कि 5 वर्ष पूरे होने पर यदि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है, तो वर्तमान उपराष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे।
✅ 2. इस्तीफा देना (Clause b)
उपराष्ट्रपति, यदि पद से इस्तीफा देना चाहें, तो उन्हें भारत के राष्ट्रपति को लिखित रूप में त्यागपत्र देना होता है।
इसी खंड को हम आमतौर पर अनुच्छेद 67(b) कहते हैं।
इस्तीफा देने की प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट और सरल है:
- इस्तीफा स्वेच्छा से होता है
- लिखित रूप में देना अनिवार्य है
- इसे राष्ट्रपति को ही सौंपा जाना चाहिए
✅ 3. पद से हटाया जाना (Clause c)
उपराष्ट्रपति को उनके पद से संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है, यदि—
- प्रस्ताव राज्यसभा में पहले प्रस्तुत किया गया हो,
- राज्यसभा में कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित हो, और
- उसके बाद लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित किया जाए।
📝 यह प्रक्रिया महाभियोग (Impeachment) नहीं होती, लेकिन यह एक विशेष प्रस्ताव (Resolution) द्वारा हटाने की प्रक्रिया है।
✅ 4. अन्य अयोग्यता की स्थितियाँ (Clause d)
यदि उपराष्ट्रपति संविधान द्वारा निर्धारित किसी भी अयोग्यता की स्थिति में आ जाते हैं, जैसे कि—
- भारत की नागरिकता समाप्त होना
- मानसिक असंतुलन
- दिवालिया घोषित किया जाना
- लाभ का पद धारण करना
तो उनका पद स्वतः समाप्त माना जाएगा।
📊 सारणी: अनुच्छेद 67 का संक्षिप्त सार
खंड | विवरण | प्रक्रिया |
67(a) | कार्यकाल | 5 वर्ष या उत्तराधिकारी के आने तक |
67(b) | इस्तीफा | राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र |
67(c) | हटाया जाना | संसद द्वारा विशेष प्रस्ताव से |
67(d) | अयोग्यता | संविधान की अर्हताओं की उल्लंघन पर पद रिक्त |
🎯 परीक्षा उपयोगिता (For Competitive Exams)
अनुच्छेद 67 से संबंधित प्रश्न अक्सर निम्नलिखित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं:
- UPSC CSE (Pre + Mains)
- UPPSC, BPSC, MPPSC
- TGT/PGT और LT Grade शिक्षक भर्ती
- NDA/CDS
- अन्य राज्यों की PCS परीक्षाएं
📌 संभावित परीक्षा प्रश्न (MCQs)
Q1. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे सकते हैं?
A) अनुच्छेद 63
B) अनुच्छेद 66
C) अनुच्छेद 67(b)
D) अनुच्छेद 70
✅ उत्तर: C) अनुच्छेद 67(b)
Q2. उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पहले कहाँ लाया जाता है?
A) लोकसभा
B) राष्ट्रपति
C) राज्यसभा
D) सर्वोच्च न्यायालय
✅ उत्तर: C) राज्यसभा
अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद की सुरक्षा, गरिमा और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है। यह न केवल उनके कार्यकाल को स्पष्ट करता है, बल्कि उन्हें हटाने या त्यागपत्र देने की सुस्पष्ट प्रक्रिया भी बताता है। अगर आप संविधान या राजनीति विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, तो यह अनुच्छेद आपको अवश्य समझना चाहिए।
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